*सतना –* जिले के सिंहपुर थाना क्षेत्र के दिलौरा ग्राम निवासी जितेंद्र सिंह से मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के नाम पर राशि हड़पने वाले कियोस्क संचालक देवेंद्र शर्मा को पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन में सिंहपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक अजय अहिरवार की पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आवेदक जितेन्द्र सिंह/ पिता राजवेन्द्र सिंह हाल निवासी डिलौरा थाना सिंहपुर जिला सतना द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक लिखित शिकायत पत्र इस आसय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के साथ देवेन्द्र शर्मा निवासी नारायणपुर द्वारा धोखा-धड़ी कर राशि हड़प ली गयी है । शिकायत जांच के दौरान आवेदक एवं साक्षीयों के कथन लिये गये, जांच पर पाया गया कि आवेदक जितेन्द्र सिंह , मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के तहत क्योस्क संचालक देवेन्द्र शर्मा तनय लक्ष्मी शर्मा निवासी नारायणपुर के पास आनलाइन आवेदन वर्ष 2018 मे किया था जिसका पंजीयन शुल्क 5000/ रुपये जमा किया था । जो जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय रीवा मे जमा हुई है । जिसकी रशीद आवेदक को अनावेदक द्वारा ऑनलाइन दी गयी थी । इसके बाद आवेदक द्वारा वर्ष 2020 मे 67000/ रुपये पंप लगवाने हेतु क्योस्क संचालक देवेन्द्र शर्मा के पास जमा किया जिसकी रशीद क्योस्क संचालक द्वारा दी गयी थी । इसके बाद आवेदक द्वारा अपनी मां देवरती सिंह एवं पिता राजवेन्द्र सिंह व भाई राघवेन्द्र सिंह के नाम पर सोलरपंप यौजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने हेतु क्योस्क संचालक देवेन्द्र शर्मा के पास दश्तावेज एवं आनलाइन आवेदन की शुल्क 5000/-5000/ रुपये हर व्यक्ति के नाम से देवेन्द्र शर्मा के पास जमा की गयी थी । जब देवेन्द्र शर्मा द्वारा बताया गया कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है आप शुल्क जमा करवा दें तब सोलर पंप लगवाने हेतु दिनांक 25.06.2020 को 67,000/ रुपये तथा दिनांक 10.06.2020 को 1,30,000/ रुपये अपने पिताजी के नाम से देवेन्द्र शर्मा के पास जमा किया । जिसकी ऑनलाइन रसीद दी गयी थी । फिर दिनांक 22.06.2020 को 1,30,000/ रुपये का चेक राघवेन्द्र सिंह के नाम से जो साधना सिंह पति राघवेन्द्र सिंह के खाते मध्यांचल बैंक के नाम पर था । जो देवेन्द्र शर्मा को दिया था । जो आवेदक की भाभी साधना सिंह के युनियन बैंक खाता नंबर 741902010006106 से देवेन्द्र शर्मा के खाता नंबर 478302010019136 मे 1,30,000/ रुपये ट्रान्सफर हुआ है । जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी रीवा से जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त कुल राशि मे से 5000/ रुपये जितेन्द्र सिंह के नाम से प्राप्त हुये है जिसका रशीद नंबर 904010233452 है । तथा राजवेन्द्र सिंह का आवेदन पोर्टल पर दिखायी दे रहा है किन्तु उसके नाम से कोई राशि जमा नहीं है । राघवेन्द्र सिंह व देवरति सिंह के नाम से कोई आवेदन पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ । न ही इनके नाम से कोई राशि प्राप्त हुई है । इस प्रकार देवेन्द्र शर्मा जो आनलाइन कियोस्क संचालन का काम रैगांव मे करता था । उसके द्वारा धोखा-धड़ी व छल करके कपट पूर्वक बेइमानी से आवेदक जितेन्द्र सिंह से 4,14,000/ रुपये (चार लाख चौदह हजार रुपये) मुख्यमंत्री सोलरपंप योजना के तहत जमा कराया गया जिसमे से केवल 5000/ रुपये आवेदन शुल्क आवेदक जितेन्द्र के नाम से जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय रीवा मे जमा की गयी शेष राशि को जमा न करते हुये छल एवं बेईमानी से कपट पूर्वक अपने खाते एवं नगदी लेकर स्वयं उपयोग करते हुये आनलाइन कूट-रचित दश्तावेज तैयार कर आनलाइन फर्जी रशीद आवेदक को असल के रुप मे दी गयी । जिससे आवेदक को आर्थिक एंवं मानसिक क्षति हुई जो प्रथम द्रश्टया अपराध धारा- 420, 467, 468, 471 ता.हि. का देवेन्द्र शर्मा/ पिता लक्ष्मी शर्मा (उपाध्याय) निवासी नारायणपुर थाना सिंहपुर जिला सतना के द्वारा घटित करना पाये जाने से अपराध सदर पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया तदोपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए जाने के उपरांत उसे न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया।
*सराहनीय भूमिका* – उक्त कार्यवाही में सिंहपुर थाना प्रभारी उप निरीक्षक अजय कुमार अहिरवार ,उप निरी. आर.पी. त्रिपाठी चौकी प्रभारी रैगांव, सउनि सी.पी. वर्मा, आर.भरत बागरी, आर. अभिषेक यादव ,आर.अमितेश जायसवाल, आर.मोहित गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही।
धोखाधडी कर चार लाख चौदह हजार रुपये ठगने वाले आरोपी कियोस्क संचालक को सिंहपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल ।
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