सतना – जिला कोषालय कार्यालय के पदस्थ कर्मचारी वरुण सिंह परिहार पिता/पिता स्व.विजय सिंह परिहार निवासी धवारी से खुद को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय का बताकर धमकाते हुए पैसे की मांग करने वाले आरोपी दिलीप कुमार तिवारी पिता जानकी प्रसाद तिवारी उम्र 42 वर्ष निवासी पनागर उर्दुआ खुर्द बार्ड नंबर 15 तीन पत्ती थाना पनागर जिला जबलपुर (म0प्र0) को पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता के निर्देशन में सिटी कोतवाल निरीक्षक रावेंद्र द्विवेदी की पुलिस टीम ने कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिनांक 22/12/24 को फरियादी बरुण सिंह परिहार पिता स्व.श्री विजय बहादुर सिह परिहार उम्र 40 वर्ष निवासी धवारी गली न.05 गंगापुरम कालोनी सतना हाल जिला कोषालय सतना ने कोतवाली थाना मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 22-12-24 को सुबह करीब 10:10 पर मेरे फोन न. 7828550037 पर किसी फर्जी व्यक्ति व्दारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व्ही.डी. शर्मा के यहाँ से (बनकर) फोन किया गया और बोला गया । और बोला कि मै व्ही.डी. शर्मा जी के कार्यालय से बोल रहा हूँ। बातचीत के दौरान आरोपी द्वारा धमकाया गया और रुपये की मांग की गई और न देने पर फर्जी मुकदमा दायर करने कि धमकी उक्त फोन नम्बर से दी गई। जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी फर्जी व्यक्ति के व्दारा भाजपा-प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेकर धमकाया गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक-822/2024 धारा-308(6),351(4) बी.एन.एस. के तहत कायम कर त्वरित कार्यवाही करते हुए, साइबर सेल के माध्यम से आरोपी की पहचान कर आरोपी दिलीप कुमार तिवारी पिता जानकी प्रसाद तिवारी उम्र 42 वर्ष निवासी पनागर उर्दुआ खुर्द बार्ड नंबर 15 तीन पत्ती थाना पनागर जिला जबलपुर (म0प्र0) पकडा गया जिससे पूँछताछ करने पर दिलीप तिवारी ने बताया कि फरियादी वरुण सिंह परिहार ने मेरी सासु माँ से पैसे उधार लिए थे पैसे के एवज मे चेक दिया था बार- बार पैसा माँगने पर नही दे रहा था इस कारण से मेरे द्वारा फोन लगाकर डराकर पैसे की माँग की गई। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया।अधिवक्ता विकाश पांडेय की पैरवी पर आरोपी को मिली जमानत भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का निज़ सचिव बनकर फोन पर धमकाते हुए पैसे की मांग करने मामले के आरोपी दिलीप कुमार तिवारी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया तो इस मामले में आरोपी की जमानत के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाण्डेय ने पैरवी की तो न्यायालय से आरोपी की जमानत स्वीकार हो गई है इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाण्डेय व उनके संदीप शुक्ला, विकास शुक्ला, शिव प्रसाद साहू, अर्पित सिंह, अमन मिश्रा का सहयोग रहा।